हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन 2021
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन 2021 – हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिय विकलांग पेंशन स्कीम 2021 को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से प्रदेश के विकलांग महिला एवं पुरुषों को हर महीने पेंशन के रूप में 18,00 रुपया की सहायता राशी देने का ऐलान किया है इस योजना की online आवेदन की प्रक्रिया वैसे तो 30 novembar 2020 को की थी लेकिन कोरोना के चलते योजना को स्थगित करना पड़ा लेकिन अभी इसका online registration फिर से शुरू कर दिया है

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जो हरियाणा राज्य का विकलांग नागरिक 60 % से अधिक अंग विकृत का विकलांग सर्टिफिकेट बना रखा है उनको आर्थिक सहयोग देने के लिय राज्य सरकार ने 18,00 रुपया की मदद राशी देने की घोषणा की है और यह राशी प्रदेश के नागरिको को हर साल 200 रुपया की बढ़ोतरी के साथ शुरू करती रहती है
हरियाणा फ्री टेबलेट योजना ऑनलाइन आवेदन 2021
अगर आप भी hariyana viklang pension yojana 2021 के अंतर्गत आवेदन करनाचाहते है तो आपके पास बैंक अकाउंट होना आवश्यक है वो भी आधार कार्ड से link होना आवश्यक है चलिय हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम के लाभ , पात्रता , उधेश्य और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारें में विस्तार से बताते है आप जुड़े रहे हमारे साथ लास्ट तक |
Hariyana Viklang Pension Yojana 2021
प्रदेश सरकार राज्य के गरीब व् असहाय परिवार के विकलांग महिला एवं पुरुषों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिय एवं उनकी मुलभुत आवश्यकताओ की आपूर्ति के लिय विकलांग पेंशन स्कीम को शुरू किया है इस योजना के जरीय इन लाभार्थ बेबस बेसहारा नागरिको को हर महीने 18,00 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना को लागु किया है इसका लैब h राज्य के जितने भी नागरिक जिनकी आय 18 साल से अधिक है तथा किसी प्रकार की नोकरी की उपलब्धता नही है उन सभी दिन दुखी विकलांग नागरिको को प्रत्येक महीने 18,00 रुपया की नगद राशी उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रान्सफर करने वाली है
लेकिन इसके लिय आपको पहले online समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा या फिर आप निचे बताए गए सभी दस्तावेजों को लेकर Coman Service Center से आवेदन करवा सकते है |एक राज्य की जो सरकार होती है उनकी जिम्मेदारी होती है की प्रदेश आर्थिक दशा को सुधारना तथा जरूरतमंद लोगों को आर्थिक राहत पहुँचाना है उसी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिय हरियाणा सरकार ने viklang pension scheme को शुरू किया है |
हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम का लाभ किन नागरिको को दिया जाएगा
राज्य के जो लाब्न्हार्थी नागरिक जो चलने एवं रोजगार का कार्य करने में असमर्थ है जिन लोगों का शरीरिक क्रिया 60 5 से 100 5 के बिच कार्य करने योग्य नही है उन सभी महिला एवं पुरुषों को हरियाणा विक्ल्नाग पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा साथ में लाभार्थी नागरिको की आय 18 साल से अधिक होनी चाहिए तथा उनके पास विकलांग सर्टिफिकेट जिसमे 60 % से अधिक विकलांग होने का प्रमाण होना आवश्यक है तभी आप hariyana viklang pension scheme के तहत ऑनलाइन अपन्जिकरण करवा सकते है तथा साथ में आपके पास बैंक अकाउंट number भी होना चाहिए
हरियाणा महिला समृधि योजना आवेदन फॉर्म 2021
तथा परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपया से कम होंना चाहिए जो महिलाएं पहले से ही विधवा पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त कर रही है या पुरुष वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे है उनको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नही दिया जाएगा |
Viklang Pension Scheme Hariyana 2021 का उधेश्य
प्रदेश सरकार राज्य के विकलांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को वितीय सहायता प्रदान करने एवं उनकी मुलभुत आवश्यकताओ की पूर्ति करने एवं जरुरी राशन सामग्री की पूर्ति करने के लिय हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम को शुरू किया है यह योजना प्रदेश के सभी ग्रामीण तथा शहरी परिवार के महिला एवं पुरुषों को दिया जाएगा जिनके पास कोई भी रोजगार तथा आय के श्रोत उपलब्ध नही है उन सभी को लाभार्थ करना है इसके तहत 18,00 रुपया प्रति माह देने का ऐलान किया है वर्ष 2022 में प्रदेश की जितनी भी पेंशन स्कीम है उनमे इजाफा करने का भी ऐलान किया है
लेकिन इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिय आपको online portal समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के जरीय पंजीकरण करवाना होगा तथा साथ में बैंक अकाउंट भी खुलवाना अनिवार्य है तभी आप राज्य सरकार द्वारा जो भी सहायता अनुदान दिया जाएगा उनकी प्राप्ति कर सकते है |
विधवा पेंशन योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन 2021
Hariyana Viklang Pension Yojana 2021 Highlights
आर्टिकल किसके बारे में है | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 |
योजना का शुभारम्भ किया | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के विकलांग नागरिक ( महिला एवं पुरुष ) |
उधेश्य | प्रदेश के विकलांग नागरिको को वितीय सहायता प्रदान करना |
सहायता राशी | 18,00 रुपया प्रति महीने |
आयु सीमा | 18 से 60 साल के बिच |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ |
विकलांग पेंशन स्कीम का लाभ किन लाभार्थियों को नही मिलेगा
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के उन नागरिक महिला एवं पुरुषों को नही दिया जाएगा जो राज्य एवं केंद्र सरकार की कोई भी सरकारी नौकरी पर सेवा निवृत है उनको योजना से वंचित किया जाएगा
- जो लाभार्थी नागरिक वृद्धा पेंशन सची के तहत लाभ अर्जित कर रहा है उनको विकलांग पेंशन का लाभ प्रदान नही किया जाएगा |
- विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली विकलांग महिला भी हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम के तहत आवेदन नही कर सकती |
- एक परिवार के केवल दो नागरिको को ही हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा |
Hariyana Viklang Pension Yojana की पात्रता ( Eligibility )
- लाभार्थी नागरिक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होना चाहिए |
- जो लाभार्थी हरियाणा राज्य में पिछले तीन सालो से निवास करता है वो हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम के तहत आवेदन कर सकता है |
- अभियार्थी को ऑनलाइन सामाजिक कल्याण विभाग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा |
- विकलांग नागरिक से पास बैंक अकाउंट होना आवश्यक है जो की आधार कार्ड से link |
- नागरिक का शरीरिक क्रिया का 60 % भाग अंग विकृत होना आवश्यक है |
- विकलांग होने का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 के दस्तावेज ( documents )
- नागरिक का आधार कार्ड
- मुलनिवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- शेक्षणिक योग्यता मार्कशीट
- बैंक अकाउंट number
- विकलांग सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल number
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
hariyana प्रदेश का कोई भी विकलांग नागरिक जो ऊपर बताए गए सभी documents की उपलब्धता रखता है और इस विकलांग पेंशन स्कीम का लाभ उठाना चाहते है तो आप अपने क्षेत्र में जो coman service center है वहां पर अपने सभी कागजात को लेकर जाए और अपना आवेदन करवाएं ताकि आवेदन करने में कोई भी गलती ना हो राज्य सरकार ने csc portal को इस योजना की online आवेदन की प्रक्रिया का स्ट्रक्चर भेज दिया है उनको आवेदन की पूरी डिटेल्स का पता होता है

इसलिय आप वहां से आवेदन करवाएं ताकि फॉर्म को भरने में कोई भी गलतियां ना हो और आवेदन होने के 30 दिनों के बद्द से ही आपकी पेंशन राशी सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएगी आपको हर महीने 18,00 रुपया की राशी मिलेगी और जैसे ही अगला वर्ष २०२२ शुरू होगा उसके बाद आपको 2000 रुपया पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएँगे जिससे आपकी आर्थिक जरूरते पूर्ण होगी |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से जुड़े सवाल व् जवाब
प्रश्न 1 . हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ किन नागरिको को मिलेगा
उतर – विकलांग पेंशन स्कीम का लाभ प्रदेश के जिन नागरिको का अंग 60 % से 100 % अंग कार्य नही करता है बिलकुल कार्य करने में असमर्थ है उनको ही योजना का बेनिफिट दिया जाएगा
प्रश्न 2 . हरियाणा विकलांग पेंशन योजना कब मिलेगी ?
उतर – विकलांग पेंशन हर महीने राज्य सरकार आपको महीने की 10 तारीख से पहले वितरण करती है लेकिन काई बार वितीय बजट पारित करने एवं अन्य कोई भी टेक्नीकल प्रोबलम होने की वजह से कुछ दिनों का टाइम लग जाता है लेकिन 30 अक्टूबर से पहले सभी को मिल जाएगी |
प्रश्न 3 . हरियाणा विकलंग पेंशन कितनी मिलती है ?
उतर – सभी विकलांग नागरिको को हर महीने 18,00 रुपया दिए जाते है |
प्रश्न 4 . विकलांग पेंशन स्कीम के लिय कितनी आयु सीमा रखी है ?
उतर – राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक और 60 साल से कम