उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म 2021 – यूपी सरकार ने प्रदेश के विकलांग , दिव्यांग , विधवा , वृद्ध लोगों की सहायता करने एवं उनको वितीय अनुदान राशी वितरण करने के लिय एक online portal को तैयार किया है जिसके अंतर्गत योजना से जुडी आवश्यक जानकारियाँ एवं शर्ते मोजूद है उन्ही के अनुसार राज्य सरकार वितीय राशी वहन करेगी उसी योजनाओं में से एक योजना उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना है जिसका शुभारम्भ up सरकार ने इस प्रदेश के असहाय विकलांग जिनके द्वारा अपनी मुलभुत आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिय शरीर का 40 % अंग कार्यरत नही है उनको हर महीने 500 रुपया की वितीय सहायता अनुदान देने की घोषणा की है |

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क्योकि आज देश में इस कोरोना ने सभी के जीवन को अस्त वेस्त कर दिया है ऐसे में लोगों के पास रोजगार का कोई भी विकल्प नही है इन सभी दिन दुखी गरीब विकलांग परिवारों की स्थति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने Uttarpradesh Viklang Pension Yojana 2021 को शुरू किया है तो चलिय फ्रेंड्स आज के इस आर्टिकल में जानेंगे की विकलांग पेंशन स्कीम क्या है , उधेश्य , पात्रता , लाभ , आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में तो जुड़े रहे हमारे साथ लास्ट तक योजना का लाभ उठाएं |
Uttarpradesh Viklang Pension Yojana Registration Form 2021
यूपी सरकार ने प्रदेश के करीब 10,90,436 लोगों को अभी तक इस दिव्यांग गरीब व् असहाय परिवार के लोगों को हर साल अनुदान राशी उनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर करती है जिसके लिय राज्य सरकार ने 736 करोड़ रुपया वितरण करती है जिससे उनकी दिव्यांग लोगों की मुलभुत जरूरतें होती है प्रदेश की इन दिन दुखी जनता को सहारा देने के लिय राज्य सरकार हर प्रकार की योजनाओं को हर साल शुरू करती है जिससे प्रदेश की आर्थव्यवस्था , सामाजिक गतिविधियों को विकसित कर सके समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश के दिव्यांग तथा विकलांग लोगों के लिय आवश्यक शर्ते भी तैयार की है की आवेदक जो इस विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है |
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उनकी आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिय तथा ग्रामीण क्षेत्र से कोई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत online रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 46,213 होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र से कोई विकलांग व्यक्ति online अपन्जिकरण करवाता है तो उसकी वार्षिक आय 56,430 से अधिक नही होनी चाहिए और साथ में दिव्यांग या विकलांग का अंग विकृत 40 % से अधिक होना आवश्यक है तभी आप उत्तरप्रदेश विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना 2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
यूपी विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना 2021 का मुख्य उधेश्य क्या है
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा शुभारम्भ विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उधेश्य है की प्रदेश में जितने भी दिव्यांग /विकलांग नागरिक जिनका अंग विकृत 40 % से अधिक है और वे गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करते है जिनके घर में कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके पालन पोषण करने वाला नही है उनको आर्थिक अनुदान सहायता राशी वितरण करवाना है जिससे यह गरीब नागरिक अपनी जरिरतो को पूरा कर सके इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग को बनाया है और आदेश दिया है|
की प्रदेश में ऐसे परिवार या सदस्य जो विकलांग की श्रेणी के अंतर्गत आते है और वे अपनी जरुरतो को पूरा करने में असक्षम है उनको हर महीने वितीय सहायता राशी प्रदान करना राज्य सरकार ने वितीय सहायता राशी के रूप में हर महीने 500 रुपया की राशी आवंटित करने की घोषणा की है ताकि उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में कुछ सरलता हो सके विकलांग / दिव्यांग लोग किसी दुसरो के सहारे न होकर स्वयं आत्मनिर्भर बने जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं विकास की दर में निरंतर वृद्धि हो सके |
Uttarpradesh Viklang / Divyang Pension Yojana 2021 – Highlights
योजना का नाम | उत्तरप्रदेश विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना 2021 |
शुभारम्भ किया गया | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा |
उधेश्य | प्रदेश के दिव्यांग / विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तरप्रदेश राज्य के विकलांग नागरिक |
आयु सीमा | 18 साल से अधिक |
सहायता राशी | 500 रुपया प्रत्येक महिना ( सालाना 6,000 रुपया ) |
किस प्रकार की योजना है | राज्य स्तरीय योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट link | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx |
up viklang / divyang pension yojana 2021 के क्या-क्या लाभ है
- उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ उत्तरप्रदेश राज्य के मूलनिवासियो को ही दिया जाएगा
- यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के उन्ही नागरिको को दिया जाएगा जिनकी आयु 18 साल या उससे अधिक है तभी आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले सकते है
- आवेदक अगर up राज्य के ग्रामीण क्षेत्र से है तो उनकी वार्षिक आय 46,213 से अधिक नही होनी चाहिए और वे शहरी क्षेत्र से आवेदन करते है तो उनकी वार्षिक आय 56, 413 से अधिक नही होनी चाहिए तभी आप दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत online आवेदन कर सकते है
- जो लाभार्थी up viklang pension yojana 2021 के अंतर्गत लाभ लेना चाहते है तो उनका शरीरक क्रिया 40 % से अहिक अंग विकृत होना चाहिये
- राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग से प्रदेश के विकलांग / दिव्यांग नागरिको को हर महीने 500 रुपया की वितीय सहायता राशी वितरण करने की घोषणा की है
- अभी प्रदेश में जो कोरोना महामरी चल रही है इसके चलते राज्य सरकार ने इसमें बदलाव कर अगले तीन महीने तक प्रत्येक महीने को 1,000 रुपया की राशी विकलांग लोगों को देने की घोषणा की है
- yupi viklang pension yojana 2021 का लाभ लेना चाहते है तो आपको पहले समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर आपको online रजिस्ट्रेशन करवाना होगा
- जो विकलांग लाभार्थी यूपी विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते है उनको पहले online बैंक अकाउंट खुलवाना होगा तभी राज्य सरकार आपको वितीय सहायता अनुदान की प्राप्ति होगी
उत्तरप्रदेश विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना 2021 की आवश्यक पात्रता ( शर्ते )
- जो लाभार्थी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत online आवेदन करने के इच्छु क है वो up राज्य के मूलनिवासी होने अनिवार्य है अन्यथा आप योजना से बाहर हो जाएँगे
- जो अभियार्थी up viklang / divyang pension yojana 2021 के फॉर्म को apply करना चाहते है तो आपकी आयु कम से कम 18 साल होना आवश्यक है
- लाभार्थी परिवार ग्रामीण इलाके से है तो आपकी वार्षिक आय 46,413 से अधिक नही होनी चैये और शहरी इलाके की वार्षिक आय 56,213 से अधिक नही होनी चाहिए
- योजना का बेनेफिट्स लेने वाले अभियार्थी के शारीरिक प्रक्रिया में विकृत अंग 40 % से अंग अधिक होना आवश्यक है यानि उस व्यक्ति का शरीर का अंग भाग 40 % से अधिक अंग काम करने योग्य नही होना चाहिए
- उम्मीदवार परिवार के पास bpl , अन्तोदय राशन कार्ड होना आवश्यक है जिससे राज्य सरकार को पता चले की वास्तव में गरीबी रेखा से निचे जीवन को व्यतीत करता है
- लाभार्थी उम्मीदवार राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नही होना चाहिए क्योकि पहले से राज्य की योजना का लाभ लेने वाले अभियाक्र्थियो को इस योजना के पात्र नही समझा जाएगा
Uttar Pradesh Viklang / Divyang Pension Yojana 2021 के आवश्यक दस्तावेज ( Documents )
- लाभार्थी के पास आवेदक के तौर पर अपना आधार कार्ड होना आवश्यक है
- परिवार राशन कार्ड ( bpl , aay कार्ड )
- मुलनिवास प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र ( ग्रामीण क्षेत्र – 46,413 और शहरी क्षेत्र – 56,213 )
- पहचान पत्र ( वोटर कार्ड )
- बैंक अकाउंट number
- पैन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र ( जन्म प्रमाण पत्र )
- विकलांग / दिव्यांग प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- रजिस्टर्ड मोबाइल number
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे करें
Divyang Pension Yojana UP List 2021 – यूपी विकलांग पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत प्रदेश का कोई भी नागरिक online पंजीकरण करवाना चाहते है तो आप निचे बताए गए स्टेप्स को follow करे ताकि फॉर्म में गलतियाँ होने की गुन्जाईस ना हो और आपको आवेदन करने के पश्चात् योजना का बेनिफिट मिल सके तो चलिय शुरू करते है
UP Viklang Pension Yojana Avedan Form
- सबसे पहले लाभार्थी को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 की समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिस पर राज्य सरकार ने अभी online आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर रखा है
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- आप जैसे ही इस link पर click करेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर योजना का home page open हो जाएगा जिसमे योजना से समन्धित दिशा निर्देश एवं आवश्यक शर्ते है फॉर्म को apply करने की साधारण प्रोसेस के बारे में बताया है
- उसके बाद आप निचे बहुत सारे विकल्प है उसमे से आप आवेदन लॉग इन करे वाले option पर click करे
- आप जैसे ही online aavedan पर click करेंगे तो आपके सामने एक योजना का फॉर्म page open हो जाएगा
up viklang pension form 2021

- इस फॉर्म page में आपको विकलांग / दिव्यांग अभियाठी के नाम , पिता का नाम , आधार number, राशन कार्ड number , जन्म डेट और address को भरना होता है
- यह सभी जानकारी भरने के बाद निचे आपको बैंक अकाउंट डिटेल जैसे अकाउंट होल्डर name , बैंक अकाउंट number , ifsc code number और बैंक name भरना होता है

- यह सभी डिटेल्स भरने के बाद निचे submit button का option मिलेगा उस पर click करना होता है और आपका आवेदन इस योजना के अंदर सफलता पूर्वक हो जाएगा और जैसे ही आपके आवेदन के फॉर्म को 30 दिन हो जाते है तब राज्य सरकार आप्के आवेदन को यूपी विकलांग /दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट 2021 के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा
- अब जैसे ही समाज कल्याण विभाग द्वारा नई विकलांग list 2021 जारी की जाएगी तब आपका नाम मिल जाएगा और आपको राज्य सरकार द्वारा जारी की गई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी
उत्तर प्रदेश विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट 2021 | Viklang Pension Beneficiary list 2021
Divyang Pension Yojana UP List 2021 – uttarpradesh राज्य का जो भी अभिभावक विकलांग पेंशन योजना 2021 के अन्तरगत online पंजीकरण करवाया है और वे अपने फॉर्म को स्थति या नामकरण को online list में check करना चाहते है तो आप निचे बताए गए स्टेप्स को follow करना होगा

- सबसे पहले लाभार्थी परिवार को समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- आप जैसे ही इस link पर click करेंगे तो आपके सामने योजना का home page या मुख्य पेज open हो जाएगा जिसमे योजना समन्धित डिटेल्स बताई गई है
- इस home page पर आपको लॉग इन का option भी दिखाई देगा उस पर click करना है

- आप जैसे ही इस पर click करंगे तो आप से आपकी mail id और password को इन्टर करने के लिय बोलेगा और निचे ok button पर click कर देना है
- इस पर click करने के बाद आपके सामने योजना का check states का फॉर्म दिखाई देखा और निचे आपको प्रत्येक साल की विकलांग पेंशन आवेदन करता की list दिखाई देखि उस पर click कर देना है

- आप जैसे ही उस पर click करेंगे तो आपके सामने आपके जिले की list open हो जाएगी
- जिसमे से आपको अपना जिला select करना होता है और उस पर क्ल्सिक करना है
- आप जैसे ही जिले के विकल्प पर click करेंगे तो आपके सामने जिले में जितनी भी तहसील / ब्लोक है उनकी एक लम्बी सी list open हो जाएगी

- इस विकलांग पेंशन योजना लिस्ट 2021 के अंतर्गत आप अपने ग्राम तथा ब्लोक को चुनना है और उस पर click करना है
- आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने फिर से एक लम्बी विकलांग pension yojana list 2021 open हो जाएगी जिसमे आप अपना नाम देख सकते है

यूपी विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना 2021 Helpline Number
यूपी दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर | 18004190001 |